कानपुर समाचार

Company ITR Filing Deadline August 31: 31 अगस्त तक ITR दाखिल करना अनिवार्य, जानें नियम

Company ITR Filing Deadline August 31: कंपनियों और साझेदारी फर्मों के लिए 31 अगस्त तक ITR भरना अनिवार्य

Company ITR Filing Deadline August 31: 31 अगस्त तक ITR दाखिल करना अनिवार्य, जानें नियम

साझेदारी फर्मों और कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 का आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। Company ITR Filing Deadline August 31 के तहत सभी संबंधित कारोबारियों और फर्मों को 31 अगस्त तक अपना रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। आयकर नियमों के अनुसार व्यवसाय में लाभ हुआ हो या हानि, दोनों ही स्थितियों में विवरण दाखिल करना जरूरी है।

Company ITR Filing Deadline August 31: किन परिस्थितियों में जरूरी है रिटर्न जमा करना?

कर विशेषज्ञों के अनुसार, यदि किसी व्यवसाय में टैक्स देनदारी नहीं भी बनती है, तब भी संपत्ति बिक्री से हुए पूंजीगत लाभ (Capital Gains) अथवा अन्य कर छूटों का दावा करने के लिए रिटर्न भरना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों के दायरे में आने वाले करदाताओं को भी अपना रिटर्न जमा करना होगा:

  • चालू खातों में भारी लेनदेन: एक वित्तीय वर्ष में सभी चालू खातों में कुल 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा कराने वाले खाताधारक।

  • विदेश यात्रा खर्च: एक वर्ष के भीतर विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति।

आयकर नियमों एवं ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स विभाग पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।

बिना ऑडिट वाले कारोबारियों के लिए 31 अगस्त, टैक्स ऑडिट के लिए 30 सितंबर तय

टैक्स सलाहकार एडवोकेट संतोष गुप्ता के अनुसार, बिना ऑडिट वाली आय अर्जित करने वाले कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए Company ITR Filing Deadline August 31 तय की गई है। वहीं, जिन कंपनियों या कारोबारियों के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए ऑनलाइन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (TAR) जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है।

खबर का सार (एक नज़र में)

विषय / बिंदु विवरण
निर्णय / नियम कंपनियों व साझेदारी फर्मों हेतु ITR दाखिल करने की अनिवार्यता
बिना ऑडिट ITR डेडलाइन 31 अगस्त (गैर-ऑडिट कारोबारी व प्रोफेशनल्स)
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तिथि 30 सितंबर (ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि)
अनिवार्य शर्तें करंट अकाउंट में ₹1 करोड़+ डिपॉजिट या विदेश यात्रा पर ₹2 लाख+ खर्च
विशेषज्ञ राय घाटे में भी छूट व कैपिटल गेन क्लेम हेतु ITR आवश्यक (एडवोकेट संतोष गुप्ता)

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Deepak Rathaur

Founder & Editor-in-Chief, Fast2News Deepak Rathaur is the Founder & Editor-in-Chief of Fast2News, driven by a passion for bringing timely, accurate and meaningful news to readers. He oversees news sourcing, editorial content, publishing and the overall digital direction of Fast2News, with a focus on responsible journalism and clear, reader-first storytelling.

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